Bihar Land Registry : बिहार में इन दिनों जमीन रजिस्ट्री के नियम पर हलचल मचा हुआ है। जब से जमीन रजिस्ट्री के नियम में बदलाव हुए हैं तब से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट कई आदेश सुना चुका है। आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर तत्काल रोक लगा दिया है। जिसमें कहा गया था की जमाबंदी और होल्डिंग नंबर के राज्य में जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है।
सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख सितंबर माह में रखा गया है। वही बता दे की सोमवार को हुई कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से बिहार के उन लाखों लोगों को राहत मिली है जो जमाबंदी नहीं रहने के कारण जमीन नहीं बेच पा रहे हैं।
Bihar Land Registry
आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश जस्टिस पीएस नरसिंह एवं जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने अपील कर्ता समिउलाह की ओर से दायर एसएलपी सिविल पर सुनवाई में कोर्ट ने यह आदेश दिया है। वहीं अब इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख सितंबर माह में तय किया गया है।
जमाबंदी के नए नियम से 60 से 70% तक घट गया निबंधन।
आपको पता होना चाहिए कि बीके फरवरी महीने से जमाबंदी की अनिवार्यता के कारण निबंधन विभाग में जमीन के रजिस्ट्री 90% से ज्यादा घट गई थी। जिससे राज्य के राजस्व पर असर पड़ रहा है। विदित हो कि राज्य में लगातार बढ़ते जमीनी विवाद और फर्जी निबंध पर अंकुश लगाने को लेकर पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार ने इसी साल 21 फरवरी से जमाबंदी की अनिवार्यता लागू की गई थी। इसके बाद से ही करीब 80 से 90% तक जमीन के रजिस्ट्री होना घट गया है।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पटना हाई कोर्ट के निर्णय पर लगाई रोक
आपको बता दे की सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश जस्टिस पीएस नरसिंह एवं जस्टिस अरविंद कुमार की खंडपीठ ने अपील करता समीउल्लाह की ओर से दायर एसएलपी सिविल पर सुनवाई में कोर्ट ने यह आदेश दिया है। वहीं अब इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए अगली तारीख सितंबर महीने में रखी गई है।
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अगला सुनवाई सितंबर महीने में होगी
खबरों के अनुसार याचिका करता की और सेवरिया अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा और अधिवक्ता विश्वजीत कुमार मिश्रा और अंजुल द्विवेदी ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 10 अक्टूबर 2019 को बिहार निबंधन नियमावली के नियम 19 में संशोधन कर नया नियम जोड़ा गया था। उसके तहत कोई व्यक्ति जमीन की खरीदी बिक्री और दान तभी कर सकेगा जब जमीन बेचने वाले दान देने वाले नाम से जमाबंदी और होल्डिंग कायम हो।
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